देश की खबरें | धन शोधन मामला : दिल्ली की अदालत ने वीवो के विदेशी और भारतीय अधिकारियों को तलब किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने 20,241 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में चीन की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ‘वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन’ के सीईओ, सीएफओ और वीवो मोबाइल इंडिया के सीईओ को तलब किया है।
नयी दिल्ली, 15 मई दिल्ली की एक अदालत ने 20,241 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में चीन की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ‘वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन’ के सीईओ, सीएफओ और वीवो मोबाइल इंडिया के सीईओ को तलब किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शेन वेई, मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) चेन यू फेन और वीवो मोबाइल इंडिया के सीईओ झियोंग चेन को उनके खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए तलब किया है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और पूरक आरोपपत्र में नामित आरोपी व्यक्तियों के संबंध में मामले में आगे बढ़ने के लिए आधार मौजूद हैं।’’
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन के सीईओ शेन वेई, इसके सीएफओ चेन यू फेन और वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ झियोंग चेन ने कई कंपनियां बनाने, धन की व्यवस्था करने तथा 20,241 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को भारत से बाहर भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘पूरक आरोपपत्र के अनुसार आरोपी व्यक्तियों शेन वेई, चेन यू फेन और झियोंग चेन को अन्य आरोपियों के साथ 18 अगस्त, 2025 को पीएमएलए की धारा 3 (धनशोधन) के तहत अपराध के लिए इस अदालत के समक्ष पेश होने और मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया जाता है।’’
अदालत ने कहा कि चूंकि ये आरोपी व्यक्ति विदेशी नागरिक हैं, इसलिए उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार गृह मंत्रालय के माध्यम से बुलाया जाना चाहिए।
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