देश की खबरें | गुजरात के संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी: मंत्री

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल गुजरात विधानसभा से पारित हुए संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

अहमदाबाद, 12 अक्टूबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल गुजरात विधानसभा से पारित हुए संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है।

राज्य के मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सोमवार को यह जानकारी दी और कहा कि यह संशोधित कानून ध्रुवीकरण रोकेगा और ‘जनसांख्यिकीय असंतुलन’ पैदा करने की कोशिश पर अंकुश लगाएगा।

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यह अधिनियम अशांत क्षेत्र घोषित कर दिये गये क्षेत्रों में जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बगैर किसी एक धर्म के सदस्यों द्वारा अन्य समुदाय के सदस्यों को संपत्ति बेचने पर रोक लगाता है।

सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार अशांत क्षेत्रों में लोगों द्वारा अवैध तरीके से संपत्तियां हड़पने से रोकने के लिए यह कानून तीन से पांच साल तक की कैद की सजा तथा एक लाख रूपये या संपत्ति के कुल के दस फीसद , जो भी अधिक हो, के जुर्माने का प्रावधान करता है।

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राज्य के गृह राज्यमंत्री जडेजा ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ माननीय राष्ट्रपति ने संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को मंजूरी दे दी है जिसे विधानसभा ने पिछले साल पारित किया था। यह कानून अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों की अवैध बिक्री रोकेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ नया कानून शांति सुनिश्चित करेगा, ध्रुवीकरण रोकेगा और जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा करने की कोशिश पर अंकुश लगाएगा।

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