देश की खबरें | मिस्त्री मौत मामला: यातायात नियमों के उल्लंघन में कई चालान कटे थे अनाहिता पंडोले के
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में लापरवाही से कार चलाने की आरोपी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनाहिता पंडोले पहले भी कई बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर चुकी थीं और 2020 के बाद से विभिन्न अवसरों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए उनके चालान काटे जा चुके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
मुंबई, 15 दिसंबर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में लापरवाही से कार चलाने की आरोपी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनाहिता पंडोले पहले भी कई बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर चुकी थीं और 2020 के बाद से विभिन्न अवसरों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए उनके चालान काटे जा चुके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
मिस्त्री कार दुर्घटना मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र के पालघर जिले की पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये बातें पता चली हैं।
उल्लेखनीय है कि इस साल चार सितंबर को पालघर जिले में सूर्या नदी के पुल पर मर्सिडीज बेंज कार के रेलिंग से टकराने के बाद टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री (54) और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। कार चला रहीं डॉक्टर अनाहिता और उनके पति डेरियस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे सभी अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि उस कार से पहले भी कई बार यातायात-संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जा चुका था।
पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा, “डॉ. अनाहिता कम से कम सात बार अत्यधिक तेज गति से कार चलाती हुई पकड़ी जा चुकी थीं। स्पीड कैमरों में ये घटनाएं दर्ज हुई हैं।”
उन्होंने कहा कि ये घटनाएं 2020 से सितंबर 2022 में दुर्घटना के दिन के बीच हुईं। अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ जारी हुए ई-चालान को अब आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “पालघर में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के खिलाफ ही वे चालान काटे गए थे।”
अधिकारी ने कहा कि कार जे.एम. फाइनेंशियल्स के नाम पर पंजीकृत थी और अनाहिता पंडोले उसका इस्तेमाल कर रही थीं।
पाटिल ने कहा कि पालघर पुलिस इस साल के अंत तक निचली अदालत के समक्ष इस मामले में आरोप पत्र दायर करेगी।
उन्होंने कहा, “पुलिस ने अभी कार दुर्घटना के संबंध में डॉक्टर अनाहिता का बयान दर्ज नहीं किया है।”
पालघर पुलिस ने नवंबर में डॉक्टर अनाहिता के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। कासा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए, 279, 337 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)