देश की खबरें | मथुरा शाही ईदगाह विवाद: मस्जिद समिति की याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई करेगा न्यायालय

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नयी दिल्ली, 13 जनवरी उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। मस्जिद प्रबंधन समिति ने उसकी याचिका खारिज किये जाने के खिलाफ न्यायालय में अपील की है।

पिछले साल एक अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंधन समिति की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि शाही ईदगाह के “धार्मिक चरित्र” को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पिछले साल नौ दिसंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की थी और यह मामला 15 जनवरी को पीठ के समक्ष आएगा।

हिंदू पक्षकारों में से एक ने तर्क दिया कि मस्जिद समिति विवाद पर एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख कर सकती थी। इस हिंदू पक्षकार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने किया।

उन्होंने कहा कि मस्जिद समिति की याचिका वर्तमान स्थिति में शीर्ष अदालत में विचार योग्य नहीं है।

वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के हवाले से तर्क दिया, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय 8 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक विशेष अपील स्वीकार्य होगी।”

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में अपील “उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है” और अदालत में एक अंत: न्यायालय अपील दायर की जानी चाहिए थी। इसलिए वकील ने याचिका को खारिज करने की मांग की।

पिछले साल 29 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।

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