Odisha Shocker: ओडिशा में बेटी की सहेली का बलात्कार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

ओडिशा के जाजपुर जिले में पुलिस ने 54 वर्षीय एक व्यक्ति को बेटी की सहेली के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर उसकी अश्लील तस्वीरें प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

(Photo Credit : X)

जाजपुर, 9 फरवरी : ओडिशा के जाजपुर जिले में पुलिस ने 54 वर्षीय एक व्यक्ति को बेटी की सहेली के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर उसकी अश्लील तस्वीरें प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.पीड़िता द्वारा पनिकोइली पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी उसकी सहेली का पिता है. वह कई बार अपनी सहेली के घर गई थी जिस कारण आरोपी उससे परिचित था. पीड़िता ने शिकायत में कहा, ''मैं पिछले साल अपने दोस्त से मिलने उसके घर गयी थी. जब मैं वहां पहुंची तो मेरी दोस्त और उसकी मां घर पर नहीं थीं. जब मैंने अपनी सहेली के बारे में पूछा तो उसके पिता ने मुझे बताया कि वह बाहर गई है और कुछ देर बाद लौटेगी. मैं उससे मिलने के लिए घर में ही इंतजार करने लगी. इस दौरान स्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने मेरा यौन उत्पीड़न किया.''

शिकायतकर्ता ने कहा कि हालांकि, आरोपी द्वारा घटना को लेकर माफी मांगने के बाद उसने यह बात अपनी दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताई. लेकिन कुछ महीने पहले जब वह कटक में अपने रिश्तेदार के घर पर थी तो आरोपी ने उसके साथ दोबारा बलात्कार किया. आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया था. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शारीरिक संबंध जारी नहीं रखने पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी दी थी. पीड़िता की इस बीच इलाके के एक युवक से शादी तय हो गई. आरोपी को शादी के बारे में पता चला और उसने उससे रिश्ता जारी रखने के लिए कहा लेकिन युवती ने ऐसा करने से इंकार कर दिया. यह भी पढ़ें : UP: उत्तर प्रदेश में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

आरोपी ने इसके बाद बीते सप्ताह पीड़िता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. पनिकोइली पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक लिजारानी बिस्वाल ने कहा कि पीड़िता ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपनी अश्लील तस्वीरों के बारे में अपने दोस्तों से पता लगने के बाद शिकायत दर्ज कराई. प्रभारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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