देश की खबरें | मालेगांव विस्फोट: प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आरोपमुक्त किये जाने संबंधी याचिका वापस ली

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मुंबई, एक दिसम्बर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले से खुद को आरोपमुक्त किये जाने संबंधी अपनी याचिका बम्बई उच्च न्यायालय से बृहस्पतिवार को वापस ले ली।

प्रज्ञा ठाकुर और मामले के सह-आरोपी समीर कुलकर्णी ने 2018 में दायर अपनी याचिकाएं यह कहते हुए वापस ले लीं कि विस्फोट मामले की सुनवाई अपने अंतिम चरण में है और 289 गवाहों के बयान पहले ही हो चुके हैं।

एक अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अपनी विभिन्न याचिकाओं में से वह याचिका वापस ले ली जिसमें उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी को त्रुटिपूर्ण करार दिया था।

आरोप मुक्त करने संबंधी पुरोहित की याचिका पर उच्च न्यायालय में पिछले सप्ताह सुनवाई हुई थी और इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था।

विशेष अदालत ने दिसम्बर 2017 में इन आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद इन लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

ठाकुर की ओर से पेश वकील प्रशांत मग्गू ने बृहस्पतिवार को अदालत में दलील दी कि निचली अदालत में 289 गवाहों से जिरह हो चुकी है और ऐसे चरण में आरोपमुक्त किये जाने के लिए जोर देना उचित नहीं होगा, इसलिए उनकी मुवक्किल याचिका वापस लेने की अनुमति चाहती हैं।

अदालत ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव स्थित मस्जिद के निकट 29 सितम्बर 2008 को हुए बम विस्फोट के आरोपियों में ठाकुर, कुलकर्णी और पुरोहित के अलावा रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और एस चतुर्वेदी शामिल हैं।

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