पालघर (महाराष्ट्र), 16 जनवरी महाराष्ट्र के पालघर जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में एक सड़क हादसे में अपने 19 वर्षीय बेटे को खोने वाली महिला को 12.96 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।
एमएसीटी के सदस्य डॉ. सुधीर एम देशपांडे ने 12 जनवरी को पारित आदेश में, दुर्घटना में शामिल ट्रक के मालिक और उसके बीमाकर्ता को दावा दाखिल किए जाने की तारीख से याचिकाकर्ता को प्रतिवर्ष सात प्रतिशत ब्याज दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
महिला (45) के वकील रमेश चावणके ने एमएसीटी से कहा कि उनकी मुवक्किल का बेटा एक गैराज में काम करता था और प्रति माह आठ हजार रुपए कमाता था।
याचिकाकर्ता का बेटा 17 मार्च, 2019 को एक कॉलेज से अपने मित्रों के साथ स्कूटर से जा रहा था, तभी चंदनसर-विरार मार्ग पर सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई और स्कूटर पर सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बीमा कंपनी ने इस दावे का विरोध किया जबकि ट्रक का मालिक अधिकरण के सामने पेश नहीं हुआ।
एमएसीटी ने मृतक की मां को कुल 12.96 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया।
अधिकरण ने हादसे में घायल दो अन्य लोगों को दावा दाखिल करने की तारीख से हर वर्ष सात प्रतिशत की दर से 85,168 रुपए और 93,686 रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया।
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