देश की खबरें | महाराष्ट्र : दुर्घटना में 9 साल पहले घायल महिला को 19.6 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र में ठाणे दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2013 में सड़क दुर्घटना में घायल एक 48 वर्षीय महिला को 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
ठाणे, 21 नवंबर महाराष्ट्र में ठाणे दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2013 में सड़क दुर्घटना में घायल एक 48 वर्षीय महिला को 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
एमएसीटी के अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने दो प्रतिवादियों को निर्देश दिया, जिनके खिलाफ 14 नवंबर को एकतरफा आदेश जारी किया गया था कि वे महिला को दावा करने की तारीख से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करें।
दावेदार के वकील ने न्यायाधिकरण को बताया कि 7 मार्च, 2013 को यहां भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक ‘रोड रोलर मशीन’ ने उसे टक्कर मारी। महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
दावेदार ने यह भी बताया कि उसे रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं और वह अपने रोजाना के कार्यों को करने में असमर्थ है।
उन्होंने न्यायाधिकरण को यह भी बताया कि वह (महिला) लेखाकार के तौर पर काम करती थी और 34,200 महीना कमाती थी।
एमएसीटी के अध्यक्ष ने कहा कि उनके विचार में, महिला की स्थायी कार्यात्मक अक्षमता को 20 प्रतिशत की सीमा तक और भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान को 15 प्रतिशत के रूप में माना जाना उचित होगा।
उन्होंने रोड रोलर के मालिकों को महिला को 19.60 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें आय के नुकसान के साथ-साथ अन्य खर्चों और कष्टों के लिए मुआवजा भी शामिल है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 21, 2022 12:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

