Maharashtra: दुष्कर्म मामले में व्यक्ति को दस साल का सश्रम कारावास

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2014 में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी व्यक्ति को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज (कल्याण अदालत) एस. बी. कचारे ने 26 मई को पारित आदेश में दोषी विजय दिवेकर पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

ठाणे, 29 मई : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2014 में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी व्यक्ति को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज (कल्याण अदालत) एस. बी. कचारे ने 26 मई को पारित आदेश में दोषी विजय दिवेकर पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई. विशेष लोक अभियोजक कीर्ति कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि सात जून 2014 को पीड़िता (जो उस समय 44 वर्ष की थी) ठाणे जिले के कल्याण शहर स्थित अपने घर में अकेली थी, तभी दिवेकर वहां पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया.

कुलकर्णी के मुताबिक, पीड़िता ने बाद में फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जिससे वह बच गई. पीड़िता ने अस्पताल के डॉक्टरों को घटना के बारे में बताया. कुलकर्णी के अनुसार, बाद में पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दिवेकर के खिलाफ घर में घुसने और दुष्कर्म करने का मामला दायर कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. यह भी पढ़ें : MP में गोल गप्पे खाना पड़ा भारी, 97 लोग हुए बीमार, जांच के लिए भेजा गया नमूना

अभियोजन पक्ष ने बताया कि दिवेकर के खिलाफ आरोपों की पुष्टि के लिए 11 गवाहों से पूछताछ की गई थी. अदालत ने दलीलों को स्वीकार कर लिया और अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जानी चाहिए.

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