देश की खबरें | महाराष्ट्र : हत्या के मामले में पूर्व रक्षा कर्मचारी को उम्रकैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2018 में एक कुली की हत्या करने के जुर्म में एक पूर्व रक्षा कर्मचारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।
ठाणे, 22 जून महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2018 में एक कुली की हत्या करने के जुर्म में एक पूर्व रक्षा कर्मचारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।
कल्याण अदालत के जिला न्यायाधीश शौकत गोरवाडे ने सोमवार को अपने आदेश में 2006 में नौसेना से सेवानिवृत्त हुए दोषी धनंजय कुमार सिन्हा (58) पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उक्त मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के पद का जिक्र नहीं था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि पीड़ित कान्हू बालू जादव (तब 72 वर्ष की आयु) मुंबई-कसारा उपनगरीय खंड पर खदावली रेलवे स्टेशन पर बतौर कुली काम करते थे।
वह कई बार प्लेटफार्म पर गंदगी साफ करने और वहां उपद्रव करने वाले भिखारियों और अन्य लोगों को भगाने के लिए रेलवे कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की सहायता करते थे।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अकेले रहने वाला शौकत अक्सर रेलवे स्टेशन जाकर प्लेटफॉर्म बेंच पर सो जाता था, जिस पर पीड़ित ने आपत्ति जताई थी। इसको लेकर उन दोनों में कई बार विवाद भी हुआ था। ऐसे ही एक झगड़े के दौरान 12 फरवरी 2018 को शौकत ने पीड़ित को पीट-पीटकर मार डाला। बाद में कान्हू का शव रेलवे स्टेशन के पास एक पुल के नीचे मिला था।
अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए आठ गवाहों से जिरह की।
गवाहों और साक्ष्यों के बयान के आधार पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे, मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है। आरोपी को दोषी ठहराया जाना चाहिए और सज़ा सुनाई जानी चाहिए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)