महाराष्ट्रः पुलिस अधिकारी के खिलाफ गलत सूचना देने पर रेस्तरां मालिक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी
महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस अधिकारी के खिलाफ गलत सूचना देने के आरोप में एक रेस्तरां मालिक के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है. लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में उसके रेस्तरां को सील कर दिया गया था. पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी की पहचान दीपक धनशानी के तौर पर हुई है.
ठाणे, 19 जुलाई: महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस अधिकारी के खिलाफ गलत सूचना देने के आरोप में एक रेस्तरां मालिक के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है. लॉकडाउन (Lockdown) के नियम तोड़ने के आरोप में उसके रेस्तरां को सील कर दिया गया था. पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी की पहचान दीपक धनशानी के तौर पर हुई है. वह अपने रेस्तरां के खिलाफ शहर की नगर निकाय और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से नाराज था. उसका रेस्तरां ठाणे नगर थाना क्षेत्र के तहत आता है.
उसने इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए, शुक्रवार को डीजी नियंत्रण और ठाणे पुलिस नियंत्रण कक्ष के ट्विटर पेज पर कथित रूप से एक संदेश पोस्ट कर दावा किया कि पुलिस का एक अधिकारी रात करीब साढ़े 11 बजे रेस्तरां में बैठा है और शराब (Alcohol) पी रहा है. नियंत्रण कक्ष ने संदेश को सत्यापित करने के लिए ठाणे नगर थाने को भेज दिया. सहायक पुलिस आयुक्त नीता पडवी ने बताया कि यह शिकायत जिसके खिलाफ थी, संदेश उसी पुलिस अधिकारी को मिला और वह थाने में ड्यूटी कर रहा था. वह इसे देखकर हैरान रह गया.
उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 182 (गलत जानकारी देना) और पुलिस (असंतोष को भड़काना) अधिनियम के तहत प्राथमिकी की दर्ज की है. उन्होंने बताया कि आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है.
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