देश की खबरें | महाराष्ट्र: अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को बरी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र में ठाणे जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया जिस पर पत्नी की हत्या और अपराध से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप था।

ठाणे, चार जुलाई महाराष्ट्र में ठाणे जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया जिस पर पत्नी की हत्या और अपराध से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप था।

कल्याण सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव पी पांडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी दिलीप मतिलाल रॉय (38) के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।

अदालत ने 26 जून को फैसला सुनाया था जिसकी प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि दिलीप की शादी पीड़ित सोनी से हुई थी और दोनों कल्याण के खाड़ेगोलवली इलाके में रहते थे। पत्नी एक रेस्तरां में और पति एक बार में काम करता था। अदालत को बताया गया कि दंपत्ति के बीच छोटे-छोटे घरेलू मसलों पर तकरार होती रहती थी।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़ित की बहन मई, 2014 में उससे संपर्क नहीं होने पर रेस्तरां पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी बहन दो दिन से काम पर नहीं आई है। वह पीड़ित के घर पहुंची। घर बाहर से बंद था और दुर्गंध आ रही थी। उसे घर के अंदर से पीड़ित का शव सड़ी-गली हालत में मिला।

पुलिस ने पीड़ित की बहन द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर कथित तौर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जज ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़ित की बहन से पूछताछ करने में विफल रहा है और पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि पीड़ित की बहन का कोई पता नहीं चल रहा है।

उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे आरोपी के मकसद को साबित करने में भी विफल रहा इसलिए कथित आरोपी को बरी किया जाता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें