देश की खबरें | एमएसीटी ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 42.64 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2020 में यहां एक बस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए 45 वर्षीय व्यक्ति को 42.64 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

ठाणे, 30 सितंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2020 में यहां एक बस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए 45 वर्षीय व्यक्ति को 42.64 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य एस.एन. शाह ने 28 अगस्त को पारित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है, जो उसकी भविष्य में आजिविका कमाने की क्षमता को प्रभावित करता है।

आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध हुई।

याचिकाकर्ता विजय देवाजी बारस्कर की ओर से पेश वकील सचिन एल. माने ने न्यायाधिकरण को बताया कि बारस्कर 19 अक्टूबर, 2020 को काशीमीरा पुलिस थाने के पास एक पुल के नीचे खड़े थे और इसी दौरान एक तेज रफ्तार सरकारी बस ने उन्हें टक्कर मार दी।

उन्होंने कहा कि टक्कर लगने से बारस्कर को गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और मीरा रोड क्षेत्र के एक अस्पताल में सर्जरी करानी पड़ी।

माने ने बताया कि बारस्कर का इलाज आज भी जारी है और उन्हें 60 प्रतिशत ‘‘स्थायी आंशिक विकलांगता’’ का सामना करना पड़ा है।

वकील ने न्यायाधिकरण को यह भी बताया कि बारस्कर एक निजी कंपनी में काम करते थे और 20,680 रुपये प्रति माह कमाते थे।

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