देश की खबरें | शारीरिक माप संबंधी मानदंड में उप राज्यपाल ने दी ढील, दो की हुई अनुकंपा नियुक्ति

नयी दिल्ली,नौ मई दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए शारीरिक माप के वास्ते निर्धारित मानदंडों पर ढ़ील दी जिसके बाद दो व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस में नियुक्तियां दी गईं।

राज निवास के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

लाभार्थियों मुस्कान राठौड़ तथा गोपेश मीणा की अर्जियां दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दी थी क्योंकि दोनों की लंबाई क्रमश: 0.5 सेंटीमीटर तथा 0.4 सेंटीमीटर कम थी।

उप राज्यपाल ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमों,1980 की धारा 30 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन दो मामलों के लिए शारीरिक माप के निर्धारित मानदंडों में ढील दी तथा दोनों लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

मुस्कान राठौड़ की 18अक्टूबर 2019 की अर्जी दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर 2020 को खारिज कर दी थी, वहीं गोपेश मीणा की ओर से 26अगस्त को दाखिल अर्जी 23 जून 2021 को खारिज कर दी थी।

उप राज्यपाल ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के निर्णय को पलटते हुए कहा, ‘‘ आभाव की स्थितियों तथा परिवारों की जिम्मेदारियों/दायित्वों को देखते हुए, दोनों मामले लंबाई संबंधी शारीरिक माप के निर्धारित मानदंड में ढील के चलते अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नियुक्तियों के लिए उपयुक्त हैं।’’

उप राज्यपाल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मीणा पर छोटी बहन,भाई और विधवा मां की जिम्मेदारी है,वहीं राठौड़ पर भी छोटे भाई और मां की जिम्मेदारी है।

गौरतलब है कि राठौड़ दिवंगत हेड कांस्टेबल राज नारायण सिंह की पुत्री है और लंबाई कम होने के कारण उसे नियुक्ति देने से इनकार किया गया था। उसकी लंबाई 151.5 सेंटीमीटर है, जबकि निर्धारित लंबाई 152 सेंटीमीटर है।

इसी प्रकार से गोपेश मीणा की लंबाई 164.6 सेंटीमीटर है जबकि निर्धारित लंबाई 165 सेंटीमीटर है। वह दिवंगत कांस्टेबल पूरन सिंह के बेटे हैं।

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