देश की खबरें | उपराज्यपाल ने डॉ अंबेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले साल दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में डॉ. भीम राव अंबेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

नयी दिल्ली, छह अगस्त दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले साल दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में डॉ. भीम राव अंबेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जांच के दौरान आरोपी रोहित हरसाना ने अपने कबूलनामे में अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस कृत्य को अंजाम दिया था ।

दिल्ली पुलिस ने 30 अगस्त, 2022 की घटना के लिए भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

सरिता विहार पुलिस थाने में इस मामले को दर्ज किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस द्वारा तीन चश्मदीदों से की गई पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने नगर निगम पार्क में आरोपी को डॉ अंबेडकर की मूर्ति के पास धूमते देखा था।

वर्तमान में आरोपी जमानत पर है और इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 295, 153ए और 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उपराज्यपाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196(1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।

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