देश की खबरें | दिल्ली में सुबह छाया हल्का कोहरा, सप्ताहांत में फिर शीतलहर चलने के आसार

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नयी दिल्ली, तीन जनवरी राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में मंगलवार को सुबह हल्का कोहरा छाने की वजह से दृश्यता घट गई, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई।

सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्र और देश के मध्य व पूर्वी हिस्सों से सटे इलाकों में घना कोहरा छाने से रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ।

रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली आने वाली कम से कम 21 ट्रेनों में कोहरे के कारण डेढ़ से पांच घंटे का विलंब हुआ।

हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण सोमवार की रात पांच उड़ानों का मार्ग जयपुर की ओर परिवर्तित किया गया।

दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

अगले दो दिन तक मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। सप्ताहांत में एक बार फिर शीतलहर चलेगी और तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दृश्यता शून्य से 50 मीटर के बीच रहने पर ‘बेहद घना कोहरा’, 51 मीटर से 200 मीटर के बीच ‘घना कोहरा’, 201 मीटर से 500 मीटर के बीच ‘मध्यम कोहरा’ और 501 से 1,000 मीटर के बीच रहने पर ‘हल्का कोहरा’ माना जाता है।

आईएमडी के अनुसार, न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर शीत लहर की घोषणा की जाती है। शीतलहर की घोषणा तब भी की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो।

न्यूनतम तापमान के दो डिग्री सेल्सियस रहने या सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस से कम रहने पर ‘भीषण’ शीतलहर की घोषणा की जाती है।

दिल्ली में मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 384 दर्ज किया गया।

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मद्देनजर सोमवार को ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ के तीसरे चरण के तहत पाबंदी लागू की थी। इसके तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक है।

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