विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए शुरू की हेल्पलाइन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा ने बताया कि लखनऊ स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अप्रैल को आदेशानुसार बच्चों एवं महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है।

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नोएडा, 16 अप्रैल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में जारी लॉकडान के दौरान महिलओं और बच्चों को कानूनी सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को एक हेल्पलाइन जारी की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा ने बताया कि लखनऊ स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अप्रैल को आदेशानुसार बच्चों एवं महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंदों की सहायता हेतु एक ‘लीगल व टोल फ्री’ हेल्पलाइन नम्बर 1800-419-0234 शुरू किया है।

राज्य स्तर पर सहायता हेतु हेल्पलाइन नम्बर पर अधिवक्ता शशिकला पाण्डेय, मोबाईल नम्बर 9450019664 दिपांशु दास, मोबाईल नम्बर 9451321172 तथा दुष्यन्त कुमार मिश्रा मोबाईल नम्बर 9415424592 पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सखी वन स्टॉप सेन्टर स्थित पुरानी कोर्ट परिसर फेस टु नोएडा का महिला हेल्पलाईन नम्बर 181 तथा संस्था का दूरभाष नम्बर 0120-4311255 है।

उन्होंने बताया कि मोबाईल नम्बर 7234005860 भी इस सेवा से जुड़ा है। इस पर जनसामान्य सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। उक्त फोन नम्बरों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित अधिवक्ताओं द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है।

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