कोविड-19: दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में तीन मई तक बंद रहेगा कामकाज

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की प्रशासन एवं सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने फैसला किया यह पाबंदियां तीन मई तक लागू रहेंगी और अत्यावश्यक मामलों पर सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी।

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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई को छोड़कर सभी कामकाज तीन मई तक बंद रहेंगे।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की प्रशासन एवं सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने फैसला किया यह पाबंदियां तीन मई तक लागू रहेंगी और अत्यावश्यक मामलों पर सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी।

समिति ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई कर रही पीठों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

बुधवार तक एक खंडपीठ और दो या तीन एकल पीठ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई कर रही हैं।

आदेश में कहा गया है कि अदालत के समक्ष लंबित मामले जिनपर 16 अप्रैल से दो मई के बीच सुनवाई होनी है, उनपर 16 जून से दो जुलाई के बीच सुनवाई होगी।

जिला अदालतों के कामकाज के बारे में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालतों में 16 अप्रैल से दो मई के बीच लंबित मामलों पर सुनवाई को भी स्थगित कर दिया गया है और इस संबंध में जिला अदालत की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की जाएगी।

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