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झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की

झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में दस जून को हुई व्यापक हिंसा पर शुक्रवार के राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की. अदालत ने साथ ही सवाल किया कि आखिर घटना के दिन एक साथ दस हजार लोग कैसे जमा हो गये और सरकार को क्यों भनक तक नहीं लगी?

झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की
Jharkhand High Court (Photo Credits: Twitter)

रांची, 18 जून : झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने राजधानी रांची में दस जून को हुई व्यापक हिंसा पर शुक्रवार के राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की. अदालत ने साथ ही सवाल किया कि आखिर घटना के दिन एक साथ दस हजार लोग कैसे जमा हो गये और सरकार को क्यों भनक तक नहीं लगी? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने पंकज यादव नामक एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा.

पीठ ने यह भी बताने को कहा है कि क्या इस मामले में कोई खुफिया रिपोर्ट सरकार को मिली थी और आखिर कैसे घटना के दिन एक साथ दस हजार लोग जमा हो गए और सरकार को भनक तक नहीं लगी? अदालत ने खुफिया रिपोर्ट की जानकारी भी सरकार से मांगी है. अदालत ने पूछा है कि हिंसा में कितने लोगों की जान चा चुकी और कितने घायल हैं? घटना के दिन हुई गोलीबारी पर भी अदालत ने रिपोर्ट देने को कहा है. यह भी पढ़ें : Agnipath Protest: अग्निपथ योजना के खिलाफ जयंत चौधरी ने खोला मोर्चा, विधायक संग दिल्ली में धरने पर बैठे RLD अध्यक्ष

सरकार से अदालत यह भी पूछा है कि घटना के दिन आंसू गैस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं? अदालत ने 24 जून तक सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि अदालत पंकज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मामले की एनआईए से जांच कराने का आग्रह किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 18, 2022 01:48 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).