INX Media: निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य आरोपियों को दस्तावेजों के निरीक्षण किये जाने अनुमति देने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका बुधवार को खारिज कर दी.
नयी दिल्ली, 10 नवंबर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य आरोपियों को दस्तावेजों के निरीक्षण किये जाने अनुमति देने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका बुधवार को खारिज कर दी. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक विशेष न्यायाधीश के पांच मार्च के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था जिसमें एजेंसी को आरोपियों या उनके वकीलों द्वारा ‘मालखाने’ में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है.’’ जांच एजेंसी ने दस्तावेजों के निरीक्षण का इस आधार पर विरोध किया था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच अभी भी जारी है, और निरीक्षण के परिणामस्वरूप सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है. इस मामले में चिदंबरम आरोपी हैं. उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, सीबीआई ने कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार शामिल है और अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है लेकिन समाज के सामूहिक हित को प्रभावित नहीं किया जा सकता है. यह भी पढ़ें : ‘महिला और पैसा’ वाले ट्वीट को लेकर घिरे तथागत रॉय, केस दर्ज
सीबीआई ने कहा था, ‘‘एक निष्पक्ष सुनवाई वह नहीं है जो आरोपी निष्पक्ष सुनवाई के नाम पर चाहते है. हालांकि प्रतिवादियों/अभियुक्तों की निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता (सीबीआई) द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेज प्रतिवादियों/अभियुक्तों को उपलब्ध कराए गए थे.’’ उच्च न्यायालय ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े, सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर 18 मई को रोक लगा दी थी.