खेल की खबरें | राष्ट्रमंडल खेलों के लिये भारतीय टीमों को एनएसएफ के कारण परेशानी नहीं झेलनी होगी: उच्च न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Sports at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के नियमों का पालन नहीं करने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों और देश को राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन नहीं करने वाली एनएसएफ को फंड जारी नहीं किये जाने के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नयी दिल्ली, 22 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के नियमों का पालन नहीं करने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों और देश को राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन नहीं करने वाली एनएसएफ को फंड जारी नहीं किये जाने के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अदालत ने केंद्र के वकील को सूचित किया कि 28 जुलाई से बर्मिंघम में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम की यात्रा और रहन-सहन का खर्चा सरकार द्वारा उसकी देखरेख में और प्रबंधन के अंतर्गत दिया जायेगा।
अदालत वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एनएसएफ के खेल संहिता का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गयी है।
अदालत ने पहले निर्देश दिया था कि खेल संहिता का पालन नहीं करने वाली एनएसएफ को कोई धन राशि या सहायता मुहैया नहीं करयी जायेगी। अदालत ने साथ ही कहा कि जून में पारित किया अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।
न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी और विकास महाजन की पीठ ने कहा, ‘‘राष्ट्रमंडल खेलों के लिये भारतीय टीम चुन ली गयी है। सरकार के लिये वकील के सामने एक सवाल रखा गया कि विभिन्न खेल स्पर्धाओं के लिये भारतीय टीम क्या एक हफ्ते के अंदर शुरू होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में देश के तिरंगे के अंतर्गत भाग ले पायेगी, तो इसका जवाब सकारात्मक है। ’’
पीठ ने कहा, ‘‘इससे कोई भारतीय खिलाड़ी और देश के खेल संहिता का पालन नहीं करने वाली एनएसएफ को फंड जारी नहीं करने से परेशानी नहीं झेलनी होगी। ’’
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