विदेश की खबरें | सिंगापुर में हमवतन का कान काटने के आरोप में भारतीय नागरिक को छह महीने की जेल
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. सिंगापुर में 21 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को तीखी बहस के बाद सहकर्मी का कान काटने, हाथापाई करने और अपशब्द बोलने के आरोप में बृहस्पतिवार को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
सिंगापुर, तीन जुलाई सिंगापुर में 21 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को तीखी बहस के बाद सहकर्मी का कान काटने, हाथापाई करने और अपशब्द बोलने के आरोप में बृहस्पतिवार को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
टाई इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रीशियन सेंथिलकुमार विष्णु शक्ति ने 31 वर्षीय नेसामनी हरिहरन को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने की बात स्वीकार कर ली है।
चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार, 15 फरवरी को शाम करीब सात बजे पीड़ित अपने बिस्तर पर बैठा था, तभी सेंथिलकुमार नशे की हालत में रहने के उस स्थान पर लौटा, जहां दोनों भारतीय ठहरे थे।
सेंथिलकुमार ने जोर-जोर से यह कहना शुरू कर दिया कि पीड़ित उसकी जासूसी करता है और काम में उसके प्रदर्शन की शिकायत उनके सुपरवाइजर को करता है।
यह सुनकर नेसामनी उसके पास गया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों को प्रयोग करने लगे तथा दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
जब अन्य लोग बीच-बचाव के लिए आए, तो सेंथिलकुमार ने नेसामनी का बायां कान काट लिया, जिससे उसका कान का निचला हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया। इसके बाद पीड़ित किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा।
मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने इसे ‘अपेक्षाकृत गंभीर चोट’’ माना किंतु यह भी आदेश दिया कि दोषी की सजा की अवधि फरवरी से शुरू मानी जाएगी जब सेंथिलकुमार को रिमांड पर लिया गया था।
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