देश की खबरें | सांद्रकों की कालाबाजारी के मामले में कालरा ने अदालत से कहा - ठगने का इरादा नहीं था

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नयी दिल्ली, 28 मई ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा ने शुक्रवार को एक अदालत के समक्ष कहा कि लोगों को ठगने का उसका कोई इरादा नहीं थी और उसे मुकदमे से पूर्व हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

हाल में छापेमारी के दौरान खान चाचा, टाउन हॉल और नेगे एंड जू रेस्तरां से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे। कालरा तीन जून तक न्यायिक हिरासत में है।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। कालरा को ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी और मनमाने कीमतों पर इसकी बिक्री करने के लिए 17 मई को गिरफ्तार किया गया था।

कालरा ने वरिष्ठ वकील विकास पाहवा के जरिए अदालत से कहा, ‘‘किसी को भी ठगने का मेरा कोई आपराधिक मकसद नहीं था। सरकार को सांद्रकों की बिक्री से फायदा हुआ है, उन्हें जीएसटी मिला है। मैंने आयकर का भुगतान किया था।’’

वकील ने कहा, ‘‘खरीद के रसीद और ऑक्सीजन सांद्रक उनके (पुलिस) पास है। मेरे पास से कुछ और बरामद नहीं हुआ है। मुझे मुकदमे से पूर्व हिरासत में नहीं रखा जा सकता।’’

वकील पाहवा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने ऑनलाइन पोर्टल की तुलना में कम मूल्य पर ऑक्सीजन सांद्रकों का कारोबार किया और परिवारों और दोस्तों की मदद के लिए उसकी बिक्री की।

वकील ने इस आधार पर भी जमानत दिए जाने का अनुरोध किया कि मामले में पांच सह आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने सांद्रकों की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपों से भी इनकार किया।

सांद्रकों के गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के आरोपों पर उन्होंने कहा, ‘‘ये सांद्रक घटिया नहीं थे। अगर ये सांद्रक घटिया किस्म के थे तो दिल्ली पुलिस ने इसे कोविड-19 केंद्रों पर क्यों दिया। साफ है कि यह किसी को बलि का बकरा बनाए जाने का मामला है।’’

पाहवा ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी इसी तरह के ऑक्सीजन सांद्रकों की खरीदारी की। वकील ने कहा, ‘‘मेरे मुवक्किल ने सैकड़ों सांद्रकों की बिक्री की और शुक्रिया के हजारों संदेश भी मिले।’’

अदालत अब शनिवार को अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की दलीलें सुनेगी।

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