देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी हनी बाबू की स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी
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मुंबई, 29 जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पितवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू की ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट सौंपने का निर्देश यहां के एक निजी अस्पताल को दिया।
इस साल मई में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बाबू को नवी मुंबई के तलोजा जेल से ब्रीच कैंडी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके वकील युग चौधरी ने मई में अदालत को बताया था कि बाबू को आंखों में गंभीर संक्रमण सहित कई बीमारियां हैं।
जुलाई 2020 में गिरफ्तारी के बाद वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, लेकिन निजी अस्पताल में भर्ती होने से पहले संक्रमण से उबर चुके थे।
उच्च न्यायालय स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने की मांग करने वाली बाबू की पत्नी जेनी रोवेना की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
बृहस्पतिवार को बाबू की ओर से पेश हुए वकील पायोशी रॉय ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ को बताया कि वह आंखों की बीमारी से काफी हद तक उबर चुके हैं।
वकील रॉय ने कहा, ''हम और राहत के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं और अदालत अस्पताल से डॉक्टरों की रिपोर्ट मांग सकती है।''
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने अस्पताल को 6 अगस्त को अगली सुनवाई से पहले एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
बाबू को 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के एक कार्यक्रम के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुणे पुलिस ने आरोप लगाया था कि वहां 'भड़काऊ' भाषण दिए गए, जिसके चलते अगले दिन भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर जातिगत हिंसा हुई और कार्यक्रम को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था।
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