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Robert Vadra: आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाद्रा को दिया और समय

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर वाद्रा की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वाद्रा ने आयकर विभाग द्वारा काला धन कानून, 2015 की धारा 10 (1) के तहत चार दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2019 को जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है.

Robert Vadra: आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाद्रा को दिया और समय
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा (Robert Vadra) को शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय और दे दिया. अदालत ने कहा कि आयकर विभाग आकलन कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन उसके द्वारा कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा. आयकर विभाग ने वाद्रा को काला धन कानून (Black Money Law) के तहत नोटिस जारी किए हैं. Robert Vadra Questioned: बेनामी संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आईटी विभाग की पूछताछ

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर वाद्रा की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वाद्रा ने आयकर विभाग द्वारा काला धन कानून, 2015 की धारा 10 (1) के तहत चार दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2019 को जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है.

अदालत मामले में अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को करेगी. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाद्रा ने 2018 और 2019 में खुद को जारी किए गए नोटिस और इस साल सात मई को जारी किए गए ‘कारण बताओ नोटिस’ तथा 17 और 22 मई को जारी किए गए पत्रों को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किए जाने का आग्रह किया है. उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है.

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(The above story first appeared on LatestLY on May 28, 2021 03:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).