Mathura Molestation Case: मथुरा में शिक्षिका से छेड़छाड़ के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक प्रधानाध्यापक द्वारा एक शिक्षिका के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने आरोपी को निलंबित कर दिया है. बीएसए ने शुक्रवार रात यह जानकारी दी.
मथुरा, 8 अप्रैल : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक प्रधानाध्यापक द्वारा एक शिक्षिका के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने आरोपी को निलंबित कर दिया है. बीएसए ने शुक्रवार रात यह जानकारी दी. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राया विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक करतार सिंह को निलंबित कर मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक आरोपी प्रधानाध्यापक को लालपुर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. सिंह के मुताबिक, शिक्षिका ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानाध्यापक छेड़छाड़ एवं अभद्रता का विरोध करने पर देख लेने की धमकी दे रहा था. बीएसए ने बताया कि शिक्षिका ने इस मामले में सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लिखित रूप से शिकायत की थी. उन्होंने बताया कि सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कर उन्हें एक रिपोर्ट सौंपी थी. यह भी पढ़ें : Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में अगले कुछ समय में गरज के साथ हलकी बारिश होने की संभावना, IMD ने जाहिर की आशंका
सिंह के अनुसार, शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाया था कि वह उसे कभी गलत तरीके से छूता है, तो कभी गले में हाथ डालकर छात्रों से तस्वीर लेने को कहता है. बीएसए ने बताया कि शिक्षिका ने शिकायत की थी कि ऐसा करने के लिए मना करने पर प्रधानाध्यापक देख लेने की धमकी भी देता है. सिंह के मुताबिक, जांच में जब आरोप प्रथम दृष्टया सच पाए गए, तो आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि खंड शिक्षाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच में प्रधानाध्यापक के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद मामले की विस्तृत पड़ताल करने का आदेश जारी किया गया है.