देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी के अमौसी क्षेत्र स्थित नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क को फिर से बनाने तथा अन्य काम कराने में नाकामी पर संबंधित सरकारी अधिकारियों को अवमानना की नोटिस जारी की है।
लखनऊ, 21 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी के अमौसी क्षेत्र स्थित नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क को फिर से बनाने तथा अन्य काम कराने में नाकामी पर संबंधित सरकारी अधिकारियों को अवमानना की नोटिस जारी की है।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की अदालत ने यह आदेश पारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। अगर आगामी 21 दिसंबर तक नोटिस का जवाब नहीं दिए जाते हैं तो अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ समन जारी करने के बाद आरोप तय किए जाएंगे।
अदालत ने यह आदेश एक स्थानीय अधिवक्ता शरद श्रीवास्तव की अवमानना याचिका पर पारित किया है।
उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2021 को श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर आदेश पारी करते हुए लखनऊ के मंडलायुक्त को लखनऊ नगर निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक महीने के अंदर यह जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे कि नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण तथा सीवेज और जल निकासी प्रणाली का निर्माण तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किस एजेंसी से करवाया जाएगा।
अदालत ने निर्देश दिए थे कि एक बार जिम्मेदारी तय हो जाने के बाद संबंधित एजेंसी इस काम को तेजी से छह महीने के अंदर पूरा करे।
याची ने अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पिछले साल 24 सितंबर को उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने का एक साल गुजर जाने के बावजूद उसका अनुपालन नहीं हुआ है।
इस पर तल्ख रुख अपनाते हुए पीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 दिसंबर नियत की है।
सं सलीम
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