देश की खबरें | हरियाणा सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में संचालित ऑटो टैक्सियों को दी मोटर वाहन कर में छूट

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चंडीगढ़, 10 फरवरी हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर में छूट दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रहे ऑटोरिक्शा एवं टैक्सियों पर भी देने का बुधवार को निर्णय लिया।

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने कहा कि इससे एनसीआर में कैब और ऑटो रिक्शा की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित होगी और लोगों को कुशल परिवहन सेवाएं मिलेंगी।

बयान में कहा गया है कि यह छूट परस्पर साझा परिवहन समझौते के तहत हरियाणा के अलावा अन्य एनसीआर राज्यों द्वारा जारी किये गये कांट्रैक्ट कैरिज परमिट के अनुसार दी गयी है।

फिलहाल, हरियाणा में पंजीकृत और आरसीटीए के तहत कांट्रैक्ट कैरिज परमिट प्राप्त ऑटोरिक्शा एंव टैक्सियों को एनसीआर राज्यों--उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आवाजाही पर कर देने की जरूरत नहीं होती है और हरियाणा अपवाद रहा है।

इस बीच, सरकार ने आर्थिक रूप से जो खिलाड़ी समृद्ध नही हैं और ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए उत्तीर्ण हो चुके हैं , को बेहतर आहार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के वास्ते पांच लाख रूपये ‘तैयारी धनराशि’ के रूप में देने का फैसला किया है।

मंत्रिमंडल ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पृथक संवर्ग बनाने का फैसला किया है। उसके लिए वर्ग ए (उपनिदेशक) के 50 पद, वर्ग बी के 100 पद (वरिष्ठ कोच), वर्ग बी के 150 पद (कोच), वर्ग सी के 250 पद (कोच) मंजूर किये गये हैं।

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