गुजरात सरकार ने न्यायालय के फैसले के बाद कोविड से मौत के 22,000 मामलों में मुआवजा दिया

गुजरात सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने लगभग 22,000 ऐसे मामलों में प्रत्येक के परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया है, जहां मरीजों की मौत कोविड-19 से जुड़ी पाई गई थी जबकि इसका आधिकारिक आंकड़ा वर्तमान में भी 10,100 है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

अहमदाबाद, 15 दिसंबर : गुजरात सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने लगभग 22,000 ऐसे मामलों में प्रत्येक के परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया है, जहां मरीजों की मौत कोविड-19 से जुड़ी पाई गई थी जबकि इसका आधिकारिक आंकड़ा वर्तमान में भी 10,100 है.

सरकार ने यह मुआवजा उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित मौतों को परिभाषित करने में किए गए परिवर्तनों का हवाला देते हुए दिया है. यह भी पढ़ें : पुलिस को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखी गई नाबालिग लड़की की पेशी, बरामदगी सुनिश्चित करने का निर्देश

राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि लगभग 22,000 लोगों को मुआवजा देना, मौत के 10,100 (14 दिसंबर को) आधिकारिक आंकड़े से बहुत अधिक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की परि में संशोधन किया गया है. न्यायालय ने ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता के भुगतान से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह परिवर्तन किया था.

Share Now

\