देश की खबरें | ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामला: अदालत ने दिशा रवि को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर साझा करने में संलिप्तता से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
नयी दिल्ली, 14 फरवरी किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर साझा करने में संलिप्तता से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
दिशा रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की टीम ने शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रवि को रविवार को अदालत में पेश किया और उन्हें सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।
पुलिस ने कहा कि भारत सरकार के खिलाफ कथित तौर पर बड़े स्तर पर साजिश रचने और खालिस्तानी आंदोलन में भूमिका को लेकर जांच करने के लिए हिरासत की आवश्यकता है।
सुनवाई के दौरान रवि अदालत कक्ष में रो पड़ीं और न्यायाधीश से कहा कि उन्होंने केवल दो लाइनें ही संपादित की थीं और वह किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहती थीं।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने दिल्ली पुलिस को रवि से पूछताछ के लिए पांच दिनों की हिरासत की अनुमति प्रदान की।
जलवायु कार्यकर्ता की हिरासत का अनुरोध करने के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी ने तीन फरवरी को कथित तौर पर टूलकिट में संपादन किया और इस मामले में कई अन्य लोग भी शामिल हैं।
उन्होंने अदालत को सूचित किया कि पुलिस ने रवि का मोबाइल फोन भी बरामद किया है।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गूगल और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से ‘टूलकिट’ बनाने वालों से जुड़े ईमेल आईडी, डोमेन यूआरएल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देने के लिए कहा था। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य ने यह ‘टूलकिट’ ट्विटर पर साझा की थी।
‘टूल किट’ में ट्विटर के जरिये किसी अभियान को ट्रेंड कराने से संबंधित दिशानिर्देश और सामग्री होती है।
दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने ‘‘भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध’’ छेड़ने के लक्ष्य से ‘टूलकिट’ के ‘खालिस्तान समर्थक’ निर्माताओं के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की थी।
साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह और अन्य आरोप में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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