जरुरी जानकारी | सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने मंगलवार को देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर 9,050 रुपये प्रति टन कर दिया। नई दर बुधवार से प्रभावी हो जाएगी।
नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर सरकार ने मंगलवार को देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर 9,050 रुपये प्रति टन कर दिया। नई दर बुधवार से प्रभावी हो जाएगी।
इससे पहले, 29 सितंबर को समाप्त पखवाड़ा समीक्षा में देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 12,200 रुपये प्रति टन तय किया गया था।
इसके अलावा, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को घटाकर चार रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। फिलहाल यह पांच रुपये प्रति लीटर है।
इसी प्रकार, विमान ईंधन एटीएफ पर शुल्क 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर एक रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले की तरह शून्य बना रहेगा।
देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को इन पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था।
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