जरुरी जानकारी | सरकार ने न्यासों, राजनीतिक दलों के लिए 2021-22 का आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया

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नयी दिल्ली, चार अप्रैल सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए न्यासों (ट्रस्ट), परमार्थ संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल किए जाने वाले आयकर रिटर्न फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है।

इस फॉर्म में करदाताओं को आयकर अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के तहत पंजीकरण के अतिरिक्त ब्योरे का विवरण देना होगा।

नांगिया एंडरसन एलएलपी की निदेशक नेहा मल्होत्रा ​​ने कहा कि आईटीआर-7 में अतिरिक्त जानकारी देनी होगी और इससे प्रक्रिया अधिक व्यापक और पारदर्शी बनेगी।

इसके अलावा फॉर्म में लाभांश आय, एफआईआई की लाभांश आय और दोहरा कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) की दरों पर ली जाने वाली लाभांश आय की अतिरिक्त जानकारी देनी होगी।

मल्होत्रा ने कहा कि आईटीआर-7 में राजनीतिक दलों को उन्हें वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों में मिले स्वैच्छिक योगदान का ब्योरा देना होगा।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि यह अधिसूचना करदाताओं को खुलासा करने के लिए जरूरी जानकारी को जुटाने और उसे समझने के बारे में पर्याप्त समय देगी।

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