देश की खबरें | विमानन कंपनियों को बम की झूठी धमकियों के बीच सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विमानन कंपनियों को निशाना बनाकर हाल में बम विस्फोट की धमकी वाले फोन कॉल के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में, सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत ऐसा करने वालों को दंड का सामना करना पड़ सकता है और यहां तक कि उनके उड़ान भरने पर भी रोक लगायी जा सकती है।
नयी दिल्ली, 18 दिसंबर विमानन कंपनियों को निशाना बनाकर हाल में बम विस्फोट की धमकी वाले फोन कॉल के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में, सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत ऐसा करने वालों को दंड का सामना करना पड़ सकता है और यहां तक कि उनके उड़ान भरने पर भी रोक लगायी जा सकती है।
नये नियम के तहत, अपराधियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
नागर विमानन मंत्रालय ने विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 में संशोधन किया है। दो नए नियम - 29ए और 30ए - पेश किए गए हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में विमानन कंपनियों को 666 फर्जी बम धमकियां मिलीं, जबकि इस साल 14 नवंबर तक ऐसी धमकियों की कुल संख्या 999 थी।
संशोधित नियमों के तहत, अब नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक को “किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान में प्रवेश देने से मना करने” का अधिकार है।
एक अधिसूचना के अनुसार, महानिदेशक किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हों कि सुरक्षा के हित में यह आवश्यक या समीचीन है, तो नियम 29ए के तहत लिखित रूप में निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
नियम 30ए, झूठी सूचना के संचार पर रोक लगाने से संबंधित है, जो किसी विमान, हवाई अड्डे या नागर विमानन सुविधा या दोनों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।
नौ दिसंबर की अधिसूचना में कहा गया कि यह प्रतिबंध गलत सूचना फैलाने पर भी लागू होगा, जिससे “यात्रियों, चालक दल और जमीनी कर्मियों या आम जनता में दहशत फैल सकती है; या...नागरिक विमानन परिचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है”।
नये नियम के तहत, अपराधियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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