जरुरी जानकारी | फ्यूचर रिटेल मामला: एनसीएलटी 14 जून को अमेजन की याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा

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मुंबई, 10 जून राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के विरोध वाली अमेजन की याचिका पर सुनवाई 14 जून तक के लिये स्थगति कर दी।

ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के वकील राजीव नायर की दलीलें सुनने के बाद एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने कहा कि वह 14 जून इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने दरअसल फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के आग्रह को लेकर याचिका दायर की है।

इस मामले में एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने छह जून को ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई की थी। बीओआई की याचिका को हालांकि, अभी स्वीकार किया जाना बाकी है।

इससे पहले, अमेजन ने 12 मई को दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 65 के तहत एक याचिका दायर की थी।

अमेजन ने दिवाला कार्यवाही आवेदन का विरोध कर आरोप लगाया था कि बीओआई और फ्यूचर रिटेल के बीच साठगांठ है और इस स्तर पर कोई भी दिवाला कार्यवाही ई-कॉमर्स कंपनी के अधिकारों के साथ समझौता होगा।

यह तीसरी बार है जब एनसीएलटी ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ बीओआई की याचिका को स्वीकार करने से पहले एक और सुनवाई करने का फैसला किया है।

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