एफएसएसएआई ने खाद्य व्यवसाय परिचालकों को स्वच्छता बनाए रखने को कहा
कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिए अपने 14-पृष्ठ के 'खाद्य स्वच्छता एवं सुरक्षा दिशानिर्देश’ में एफएसएसएआई ने खाद्य व्यवसाय परिचालकों द्वारा अपनाये जाने वाले विभिन्न उपायों को सुझाया है।
नयी दिल्ली, 15 अप्रैल खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने बुधवार को खाद्य व्यवसाय परिचालकों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।कोरोनो वायरस महामारी के मद्देनजर ये आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिए अपने 14-पृष्ठ के 'खाद्य स्वच्छता एवं सुरक्षा दिशानिर्देश’ में एफएसएसएआई ने खाद्य व्यवसाय परिचालकों द्वारा अपनाये जाने वाले विभिन्न उपायों को सुझाया है।
एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा, ‘‘दस्तावेज में विस्तृत ब्यौरे वाले इन विशिष्ट उपायों मे, व्यक्तिगत स्वच्छता का उच्च स्तर बनाए रखना, कामकाज से कोविड-19 संक्रमित को अलग करना; सामाजिक दूरी बनाने के नियम का अनुपालन और भोजन संचालन के परिसर, भोजन संपर्क सामग्री आदि की उचित साफ सफाई रखने का उपाय शामिल है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्य व्यवसाय मालिकों या नियोक्ताओं के पास परिसर में प्रवेश करने वाले सभी कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए एक कोविड- 19 स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए।
बड़े खाद्य व्यवसायों को संदिग्ध कोरोनावायरस मामले को संभालने के लिए स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम स्थापित करने के लिए कहा गया है।
दस्तावेज़ मुख्य रूप से खाद्य सेवा, परिवहन और खुदरा कारोबार सहित सभी प्रकार के खाद्य व्यवसायों के लिए है।
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