देश की खबरें | धोखाधड़ी मामला: अदालत ने भाजपा नेता मोहित कंबोज को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा इकाई के पूर्व शहर अध्यक्ष मोहित कंबोज को धोखाधड़ी के एक मामले में सात जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी।
मुंबई, एक जून मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा इकाई के पूर्व शहर अध्यक्ष मोहित कंबोज को धोखाधड़ी के एक मामले में सात जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी।
मुंबई पुलिस ने मंगलवार को कंबोज और एक कंपनी तथा एक बैंक के कुछ अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मामले में गिरफ्तारी की आशंका से कंबोज ने सत्र अदालत का रुख किया। अदालत ने उन्हें मामले की अगली सुनवाई सात जून तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
कंबोज के वकील ने कहा कि तकनीकी आधार पर राहत दी गई क्योंकि प्राथमिकी की प्रति उन्हें नहीं दिखाई गई है। हालांकि, कंबोज ने दावा किया कि प्राथमिकी फर्जी है और कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
इंडियन ओवरसीज बैंक के एक प्रबंधक ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि कंबोज एक कंपनी के तीन निदेशकों में से एक थे जिन्होंने बैंक से 52 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। शिकायत के अनुसार कंबोज ने कथित तौर पर अन्य उद्देश्यों के लिए कर्ज के धन का इस्तेमाल किया।
शिकायत के आधार पर एमआरए मार्ग पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। कंबोज के खिलाफ प्राथमिकी को आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया है।
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