देश की खबरें | झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की धनशोधन मामले में आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड में रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने धन शोधन के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की उन्हें आरोपमुक्त करने का आग्रह करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। एक वकील ने यह जानकारी दी।

रांची, तीन दिसंबर झारखंड में रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने धन शोधन के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की उन्हें आरोपमुक्त करने का आग्रह करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। एक वकील ने यह जानकारी दी।

अदालत ने दोनों पक्षों - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आलम के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया था।

आलम (74)ने 25 नवंबर को अपनी याचिका के साथ अदालत का रुख किया था और दावा किया था कि वह ‘निर्दोष’ हैं।

आलम को यहां एजेंसी के कार्यालय में दो दिनों की पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया गया था।

धनशोधन की जांच राज्य ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं और रिश्वतखोरी से संबंधित है। पूर्व मंत्री ईडी की जांच के दायरे में तब आए जब उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल (52) और लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम (42) को गिरफ्तार किया गया।

केंद्रीय एजेंसी ने छह मई को उनसे जुड़े एक आवास पर छापेमारी के दौरान 32 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की थी।

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