जरुरी जानकारी | फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल ने ईडी नोटिस को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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चेन्नई, तीन सितंबर फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस साल एक जुलाई के कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी।

ईडी ने उन्हें और एक अन्य व्यक्ति को करीब 23,000 करोड़ रुपये से जुड़े एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति के कथित उल्लंघन के लिये जिम्मेदार ठहराया है।

न्यायाधीश आर महादेवन ने बंसल की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करने में 12 साल की देरी को लेकर प्राधिकरण की खिंचाई की। न्यायाधीश ने ईडी और उसके अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिये स्थगित कर दी।

याचिका में नोटिस को खारिज करने का आग्रह करते हुए इसे अवैध और मनमाना करार दिया गया है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) की धारा 16 के तहत मामला शुरू करने के लिये कारण बताओ नोटिस बेंगलुरु में ईडी के उप निदेशक की एक शिकायत के आधार पर जारी किया गया था। फेमा के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल, एसेल, टाइगर ग्लोबल, सुब्रत मित्रा (एसेल के नामित निदेशक) और ली फिक्सेल (टाइगर ग्लोबल के नामित निदेशक) को भी जारी किये गये।

ये नोटिस 2009-14 के दौरान विदेशी निवेशकों को फ्लिपकार्ट समूह की कुछ कंपनियों के शेयर जारी करने के संबंध में एक अप्रैल 2010 की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत निर्धारित शर्त के कथित तौर पर अनुपालन नहीं करने के लिये जारी किये गये।

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