देश की खबरें | एल्गार परिषद मामला: उच्च न्यायालय ने एनआईए से आनंद तेलतुंबडे की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा
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मुंबई, 20 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
डेढ़ साल से जेल में बंद तेलतुंबडे (71) ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें जमानत देने से इनकार करने संबंधी विशेष अदालत के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दे रखी है।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की पीठ ने एनआईए को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई के माध्यम से दायर याचिका में तेलतुंबडे ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय से जमानत देने का आग्रह किया।
विशेष एनआईए अदालत ने इस साल 12 जुलाई को तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अपने आदेश में कहा था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला है।
तेलतुंबडे को 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद में कथित भाषण देने से संबंधित मामले में एनआईए ने अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया था और वह तभी से न्यायिक हिरासत में नवी मुंबई में तलोजा जेल में बंद हैं।
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