देश की खबरें | एल्गार मामला : उच्च न्यायालय ने नवलखा की जमानत याचिका पर एनआईए का जवाब मांगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद के माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।
मुंबई, चार सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद के माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने एनआईए को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है ।
यह भी पढ़े | Teacher’s Day 2020: मिलिए 16 वर्ष के ‘नन्हे मास्टरजी’ से, 8 वर्षों से पढ़ा रहे हैं गरीब बच्चों को.
पीठ नवलखा की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने जमानत खारिज करने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है।
नवलखा ने विशेष अदालत से कहा था कि वह स्वत: ही जमानत के हकदार हैं क्योंकि उनकी हिरासत को 90 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन अभियोजन इस अवधि में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाया।
यह भी पढ़े | Bihar Election News: बिहार विधानसभा चुनाव के साथ 64 सीटों पर होंगे उपचुनाव.
हालांकि, एनआईए ने दलील दी थी कि उनकी याचिका विचार योग्य नहीं है ।
एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था और विशेष अदालत ने नवलखा और सह आरोपी कार्यकर्ता डॉ आनंद तेलतुंबडे के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का अनुरोध मान लिया था।
नवलखा नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं । उन्होंने इस साल 14 अप्रैल को एनआईए के सामने समर्पण किया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)