ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को विदेश जाने से रोका
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता हवाई अड्डे पर विदेश जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया.
नयी दिल्ली/कोलकाता, 11 सितंबर : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता हवाई अड्डे पर विदेश जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेनका गंभीर को धन शोधन के एक मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन भी जारी किया गया था.. गंभीर, गत रात करीब नौ बजे बैंकॉक के लिए उड़ान भरने वाले विमान में सवार होने के लिए हवाईअड्डे पर पहुंची थीं. सूत्रों ने रविवार को बताया कि गंभीर को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर आव्रजन मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया.
उन्होंने बताया कि गंभीर को आव्रजन प्राधिकारियों ने विमान में सवार होने से रोक दिया और इसके बाद ईडी अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद वे हवाईअड्डे पर पहुंचे, उनसे बात की तथा उन्हें यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया. सूत्रों के अनुसार, इसके बाद ईडी अधिकारियों ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित उसके कार्यालय में सोमवार (12 सितंबर) को सुबह 11 बजे उन्हें पेश होने के लिए समन सौंपा. धन शोधन का यह मामला पश्चिम बंगाल में कथित कोयला चोरी के मामले से जुड़ा है. यह भी पढ़ें : Bihar बीजेपी अध्यक्ष समेत 10 नेताओं की Y श्रेणी सुरक्षा वापस, केंद्र सरकार ने क्यों लिया ये फैसला
ऐसी जानकारी है कि वह शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे हवाई अड्डे से कोलकाता में अपने घर के लिए रवाना हो गयीं. ईडी ने अभी तक इस मामले में गंभीर से पूछताछ नहीं की है. सीबीआई ने पहले इस मामले में उनसे पूछताछ की थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अगस्त में ईडी को दिल्ली के बजाय कोलकाता में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में गंभीर से पूछताछ करने का निर्देश दिया था. साथ ही उसने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक गंभीर के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का भी निर्देश दिया था. गंभीर ने ईडी के समन को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्हें कथित कोयला घोटाला मामले के संबंध में पांच सितंबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया और उन्होंने अदालत से एजेंसी को कोलकाता में पूछताछ करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.