देश की खबरें | ईडी ने धन शोधन मामले में नागपुर के वकील, उनके भाई को गिरफ्तार किया

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नयी दिल्ली/नागपुर, 31 मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को नागपुर के वकील सतीश उके और उनके भाई प्रदीप को धन शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दोनों को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया और शुक्रवार को अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है।

वकील ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुबह करीब छह बजे नागपुर के पार्वती नगर इलाके में उनके आवास पर छापा मारा। छापेमारी करने वाली टीम के साथ सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मी भी थे।

अधिकारियों ने दावा किया कि दोनों भाइयों के खिलाफ धन शोधन का मामला कुछ समय पहले नागपुर में लगभग 1.5 एकड़ जमीन की खरीद से संबंधित है और जमीन की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज कथित तौर पर जाली थे। उन्होंने कहा कि खरीदी गई जमीन भाइयों के नाम पर थी।

बाद में वकील और उनके भाई को दिन में करीब 11 बजे पूछताछ के लिए शहर के सेमिनरी हिल्स इलाके में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय ले जाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ईडी की टीम सतीश उके का लैपटॉप, कुछ दस्तावेज और उनके परिवार के चार सेलफोन साथ में जांच के लिए ईडी कार्यालय ले गई।

वकील ने भाजपा नेताओं, खासकर फडणवीस के खिलाफ अदालतों में कई याचिकाएं दायर कर रखी है। एक याचिका में वकील ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का ‘‘खुलासा नहीं करने’’ के लिए फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का अनुरोध किया था। उके ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने अपने खिलाफ 1996 और 1998 में दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के दो आपराधिक मामलों को छिपाकर 2014 में झूठा हलफनामा दायर किया।

उके ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में याचिका दायर कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की अदालत के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की ‘‘संदिग्ध और असामयिक’’ मौत की पुलिस जांच का अनुरोध किया था। सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सुनवाई करने वाले न्यायाधीश लोया की 2014 में नागपुर में कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।

सतीश उके कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले के वकील भी हैं, जिन्होंने अपने फोन की कथित अवैध टैपिंग के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की अधिकारी और राज्य की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला और अन्य के खिलाफ एक दीवानी अदालत में 500 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

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