देश की खबरें | मादक पदार्थ मामले का दोषी भारत-बांग्लादेश सीमा से गिरफ्तार
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नयी दिल्ली, दो अप्रैल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी व्यक्ति को भारत-बांग्लादेश सीमा से गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के एक गांव का रहने वाला जाफर अली (45) गिरफ्तारी से बचने के लिए सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था।
उन्होंने बताया कि अपराध शाखा द्वारा दर्ज मादक पदार्थ के एक मामले में अली को दोषी ठहराया गया है।
पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा की एक टीम ने 2010 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में अली और उसके सहयोगियों के पास से 142 किलोग्राम गांजा बरामद किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद मादक पदार्थ संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और एक अदालत ने अली को 15 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2020 में, अली को आपातकालीन पैरोल दी गई थी, जिसे समय-समय पर 27 फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया था लेकिन इसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया।
विशेष प्रकोष्ठ के विशेष पुलिस आयुक्त रवींद्र यादव ने कहा कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा की टीम अली को गिरफ्तार करने के लिए कूचबिहार के दिनहाटा के साहेबगंज गई। पुलिस की मौजूदगी का आभास होते ही वह भाग गया और उसकी योजना भारत-बांग्लादेश सीमा पार करने की थी, लेकिन उसे दिनहाटा के कुशेरहाट से गिरफ्तार कर लिया गया जो सीमा से करीब 500 मीटर दूर है।
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