देश की खबरें | पटना में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 578 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बिहार परिवहन विभाग ने इस साल जनवरी से अब तक यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर पटना में 578 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पटना, 11 जुलाई बिहार परिवहन विभाग ने इस साल जनवरी से अब तक यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर पटना में 578 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, यातायात पुलिस ने जनवरी 2025 से जून 2025 तक 988 वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव दिया था। इनमें से 578 वाहन मालिकों के लाइसेंस पहले ही निलंबित कर दिए गए हैं और उन्हें (वाहन मालिकों को) ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किए गए हैं।’’
बयान में कहा गया कि इसके अतिरिक्त, डीटीओ ने पंजीकरण निलंबित करने के लिए लगभग 900 वाहनों की पहचान की है।
अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई से पहले इन वाहन मालिकों के जवाबों की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर सूचना भेजी जा रही है।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने या निरीक्षण के दौरान वाहन के दस्तावेज़ और ड्राइविंग लाइसेंस अवैध पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाती है। अगर जांच के दौरान लाइसेंस पहले से ही निलंबित पाया जाता है, तो यातायात पुलिस वाहन मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाती है। ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम तीन से छह महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।’’
पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि जिले में कई चालक लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।
उन्होंने वाहन मालिकों को चेतावनी दी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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