जरुरी जानकारी | ऑनलाइन विक्रेताओं को तेजाब की बिक्री पर निवारक तंत्र बनाने का निर्देश
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नयी दिल्ली, 29 नवंबर उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को अपने मंच पर तेजाब की बिक्री रोकने के लिए तुरंत उचित व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। नियामक ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अनिवार्य जरूरतों का पालन किए बिना ई-कॉमर्स मंचों पर तेजाब की खरीद ना करने के लिए भी उपभोक्ताओं को सचेत किया।
सीसीपीए ने एक सुरक्षा अधिसूचना में कहा कि तेजाब विक्रेताओं को अपने साथ जोड़ने से पहले ई-कॉमर्स मंचों को अनिवार्य मानदंडों के अनुपालन पर एक वचन-पत्र लेना चाहिए।
सीसीपीए ने कहा कि ई-कॉमर्स मंचों पर इस तरह तेजाब की खरीद को अनुमति देना उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और गृह मंत्रालय की सलाह का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे हानिकारक तेजाब की बिक्री एक बटन दबाने मात्र से ही संभव हो जाती है।
ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य करने के लिए कहा गया है ताकि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति ई-कॉमर्स मंच पर तेजाब न खरीद सके।
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