जरुरी जानकारी | डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन न करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

नयी दिल्ली, 22 नवंबर विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन न करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को बयान में कहा कि दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों (सीएआर) का ठीक से पालन नहीं कर रही है।

इस संदर्भ में एयर इंडिया को तीन नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है। इस संबंध में एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की बात कही गई है।

प्रेम

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\