देश की खबरें | दिल्ली दंगे: केस डायरी सुरक्षित रखने की आरोपी की अर्जी पर अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक छात्र याचिकाकर्ता की उस याचिका पर राजधानी पुलिस से बृहस्पतिवार को जवाब तलब किया, जिसमें फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित जांच की केस डायरी सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।
नयी दिल्ली, 14 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक छात्र याचिकाकर्ता की उस याचिका पर राजधानी पुलिस से बृहस्पतिवार को जवाब तलब किया, जिसमें फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित जांच की केस डायरी सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इस मामले की आरोपी देवांगना कालिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उसे अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
कालिता के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने केस डायरी में ‘‘पूर्व-दिनांकित’’ बयान जोड़े हैं, जो कानून के अनुसार उचित नहीं है, और इसलिए उन्होंने अदालत से दस्तावेज़ को "संरक्षित" करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
न्यायमूर्ति सिंह ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख निर्धारित करते हुए कहा, ‘‘मैं एकपक्षीय आदेश पारित नहीं कर सकता। मुझे उनका (दूसरे पक्ष का) भी जवाब चाहिए।’’
वकील ने दावा किया कि जाफराबाद पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित इस मामले में आरोप तय करने के चरण में पुलिस ने केस डायरी में "पिछली तारीख’’ के बयान पेश किए हैं, जिसमें कहा गया है कि आरोपी ने पुलिस के साथ "धक्का-मुक्की" करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
कालिता ने अपनी याचिका में निचली अदालत के आदेश की आलोचना की है, जिसने केस डायरी को अपने समक्ष मंगाने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने तब इस आधार पर अर्जी का विरोध किया था कि इससे मामले में और देरी होगी।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद 24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 700 घायल हुए।
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