देश की खबरें | दिल्ली दंगे: अदालत ने हत्या, आपराधिक साजिश के आरोप से पांच लोगों को बरी किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान हत्या के आरोपी पांच लोगों को बरी कर दिया है।
नयी दिल्ली, चार अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान हत्या के आरोपी पांच लोगों को बरी कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने इस बाबत तीन अप्रैल को आदेश पारित किया और उन्हें आरोपी व्यक्तियों को घटना से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि अन्य आरोप जारी रखने योग्य नहीं हैं।
अदालत ने कुलदीप, दीपक यादव, दीपक ठाकुर, मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद इरशाद को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
सलमान नामक व्यक्ति की कथित तौर पर भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। हालांकि, अदालत की राय में जांच अधिकारी (आईओ) को असल अपराधी का पता नहीं चला था।
इन पांच लोगों पर सलमान की हत्या करने वाली भीड़ में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराह पर दो अलग-अलग धर्मों के लोगों की भीड़ थी और वे एक-दूसरे से भिड़ रहे थे।
अदालत ने कहा, “सलमान की गैर इरादतन हत्या के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों के सदस्यों पर मुकदमा चलाने के लिए आरोप-पत्र में जांच अधिकारी द्वारा अपनाया गया रुख कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।”
अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा मामले में दिए गए निष्कर्ष से पता चलता है कि कथित हत्या में शामिल वास्तविक दंगाइयों का पता नहीं लगाया जा सका है।
इसने कहा है, "यह कहना पर्याप्त है कि सलमान की गैर इरादतन हत्या के लिए इस मामले में सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाना कानून की सही समझ पर आधारित नहीं था।"
अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि वे व्यक्तिगत रूप से या दंगाइयों के समूह के सदस्य के रूप में सलमान पर गोलीबारी की घटना से जुड़े हैं।
आदेश में कहा गया कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने सलमान की हत्या की घटना के बारे में गवाही नहीं दी।
अदालत ने कहा कि हालांकि इस मामले में आपराधिक साजिश के आरोप भी लगे हैं लेकिन आरोपों के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं लाया गया।
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