देश की खबरें | दिल्ली : 2014 में पत्नी की हत्या के आरोप में पति दोषी करार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2014 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है।
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2014 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे, किशोर कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसने आठ मई 2014 को संगम विहार में अपनी पत्नी उर्मिला देवी पर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
न्यायाधीश ने हाल ही में एक आदेश में कहा, ''अभियोजन पक्ष ने चश्मदीद गवाह (अभियुक्त की बहू) की गवाही, अन्य गवाहों के बयान और प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरी तरह साबित होता है कि आरोपी ने ही हत्या की थी।''
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या)के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।
अदालत ने कहा कि घटना की तारीख, समय व स्थान और पीड़ित को पहुंची चोटों के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि होती है।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बहू की गवाही के अनुसार आरोपी कुमार शराबी था, जो काम नहीं करता था और अक्सर देवी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ झगड़ा किया करता था। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी की बहू की गवाही पर विचार किया गया, जिसके मुताबिक आरोपी ने कहा था कि वह उसे (अपनी पत्नी) मार कर जेल चला जाएगा।
अदालत ने कहा कि बहू हत्या की चश्मदीद है और आरोपी कुमार अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया था। उसे बाद में गिरफ्तार किया गया और अपराध में प्रयुक्त चाकू को उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया।
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