देश की खबरें | दिल्ली में धूल नियमों का पालन नहीं करने पर 32.4 लाख रुपये का जुर्माना, 253 चालान : राय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में धूल नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं करने वाली उपयोगकर्ता एजेंसियों पर कुल 32.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है वहीं 253 चालान किए गए हैं।
नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में धूल नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं करने वाली उपयोगकर्ता एजेंसियों पर कुल 32.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है वहीं 253 चालान किए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने 6 अक्टूबर से शुरू किये गए धूल विरोधी अभियान के तहत अब तक 6,868 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘कुल 253 नोटिस या चालान जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों पर 32.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’’
राजधानी में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं की उपयोगकर्ता एजेंसियों की खातिर निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। इस पोर्टल की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में की गई थी।
परियोजना प्रस्तावकों को धूल नियंत्रण मानदंडों के साथ अनुपालन की स्व-लेखा परीक्षा करनी होगी और पखवाड़े के आधार पर पोर्टल पर एक स्व-घोषणा अपलोड करनी होगी।
सितंबर में, दिल्ली सरकार ने 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों पर ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाना भी अनिवार्य कर दिया था।
इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
इससे पहले, धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण और विध्वंस स्थलों को ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाने की आवश्यकता होती थी।
अमित अविनाश
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)